क्रम संo | प्रवेश नियम बिंदुवार |
1. | जिन छात्र छात्राओं की गतिविधियाँ नियामक मंडल / महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछित हैं उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है अथवा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ! न्यायलय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ! |
2. | संकाय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एकबार उत्तीर्ण कर चूका है ! |
3. | प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूचि विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा ! |
4. | प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पात्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे ! |
5. | अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा शासनादेश संख्या 144 /कार्मिक / 2-2001-53(1) 2001 द्वारा निर्धारित निति के अनुसार मान्य होगी ! |
6. | स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं / विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा ! |
7. | अन्य की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देश/ प्रवेश नियम लागु होंगे ! |